स्वरोजगार को बढ़ावा देने और राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 50,000 रूपये तक का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस आलेख को पूरा पढ़ें. आगे हम इस योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करने का तरीका तथा Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana form PDF से संबंधित सभी जानकारियां देंगे.
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना form 2023 –
आज पूरे देश भर में बेरोजगारी दर रिकार्ड स्तर पर जा पहुंची है. ऐसे में इस बेरोजगारी दर को कम करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें निरंतर प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है.
यह एक ऋण योजना है, जिसके तहत लाभार्थी 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण का भी प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण पर सरकार 40% (अधिकतम 5 लाख) का अनुदान भी देगी.
यह भी पढ़ें – BPL अन्त्योदय राशन कार्ड के नियम
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्देश्य –
कई लोग अपना स्वरोजगार या छोटे उद्योग-धंधे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण शुरू नहीं कर पाते हैं. वे बैंकों से लोन भी लेना चाहते हैं लेकिन उच्च ब्याज दर व जटिल प्रक्रियाओं के कारण चाह कर भी लोन नहीं ले पाते हैं. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य ऐसे ही लोगों की मदद करना है.
इस योजना का लक्ष्य राज्य के युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है. यह योजना रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर बेरोजगारी को कम करेगी.
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना form PDF Download –
आप इस लिंक पर क्लिक करके झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर सकते हैं – www.jstcdc.org.in/form
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करने का तरीका –
इस योजना के लिए अभी तक सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प नहीं दिया है. अतः अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको संबंधित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. इसके बाद अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और सबकुछ सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के अंदर ऋण की राशि लाभार्थी के खाते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी.
यह भी पढ़ें – नरेगा का पेमेंट देखना है, क्या करें?
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Apply Process –
- सबसे पहले आपको ऊपर बताए गए कार्यालय में से किसी एक कार्यालय में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जाना होगा.
- यहाँ आपको एक इस योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा.
- आवेदन-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे सही-सही भरें तथा पासपोर्ट साइज फोटो व आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ इसे उसी कार्यालय में जमा कर दें, जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया था.
- इस तरह आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- अगर आपने ₹50,000 तक के ऋण के लिए आवेदन किया है, तो आपको किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लेकिन 50 हजार से ऊपर के ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता पड़ती है.
- ₹50,001 से ₹2,50,000 तक के ऋण के लिए एक गारंटर तथा ₹2,50,001 से 25 लाख रूपये तक के ऋण के लिए दो गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी.
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी. सबकुछ सही पाए जाने पर ऋण की राशि आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लाभ –
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि आप रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 50,000 रूपये तक का लोन ले सकते हैं. मतलब 50 हजार तक के लोन के लिए आपको अपने किसी चल/अचल संपत्ति को बैंकों के पास बंधक रखने या किसी गारंटर को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है.
- इस योजना के तहत आप छोटे उद्योग-धंधे स्थापित के लिए आसान प्रक्रिया के द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं.
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेने पर सरकार लाभर्थी को 40% या अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान देगी.
- यह योजना बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगी तथा झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी.
- यह ऋण योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार शुरू कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.
- इस योजना के तहत लाभर्थी व्यवासायिक कार्यों के लिए वाहन भी ले सकते हैं.
- झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
यह भी पढ़ें – कृषक दुर्घटना बीमा योजना
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मिलने वाला ऋण –
- 50,000 रूपये तक का ऋण बिना किसी गारंटर के
- रोजगार के लिए अधिकतम 25 लाख तक का ऋण
- लाभार्थी कॉमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं.
- ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख रूपये तक की सब्सिडी (अनुदान) दी जाएगी.
पात्रता व शर्तें –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं.
- इस योजना के लिए केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां ही आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक/आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक/आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण का उपयोग केवल स्वरोजगार या उद्योग-धंधे शुरू करने के लिए ही किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें – मुद्रा लोन योजना टोल फ्री नंबर
आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण-पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)
- सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं के लिए सखी मंडल की सदस्यता प्रमाण-पत्र
- वैलिड आयु प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
- वाहन ऋण के लिए एक साल पुराना कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की कीमत का कोटेशन प्रस्तुत करना होगा.
इस योजना के लिए अनुबंधित कार्यालय –
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विभाग निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निष्कर्ष –
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक अच्छी ऋण योजना है. बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं. इस आलेख में हमने इस योजना से जुड़ी सभी महत्त्वपूर्ण जानकरियाँ आपसे साझा की है. अगर फिर भी आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं.
यह भी पढ़ें – सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे