सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कौन निकाल सकता है, ये हैं नियम

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा निकालने के नियम : सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी बचत स्कीम है, जिसमें आप छोटी-छोटी धनराशि जमा करके अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कौन निकाल सकता है? बेटी निकाल सकती है या उसके माता-पिता. अगर आपके मन में भी ये प्रश्न से तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें. इसे पढ़ने के बाद इस योजना से जुड़े आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा.

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

हर माता-पिता अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं. बात पढ़ाई-लिखाई की हो या फिर विवाह की, इसमें काफी पैसा खर्च होता है. घर में बेटी होने पर यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए एक शानदार योजना है, जो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा व विवाह के समय अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं चाहते हैं.

यह एक बचत योजना में जिसमें, जिसमें 15 वर्ष तक पैसा जमा करना पड़ता है. इसमें न्यूनतम ₹250 तथा अधिकतम ₹1.5 लाख प्रतिवर्ष जमा कर सकते है. 6 साल तक बिना पैसा दिए ही खाता चलता है और 21 वर्ष होने पर मैच्योरिटी होती है. मैच्योरिटी होने पर खाताधारक को पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है. देश का कोई भी नागरिक अपनी 10 वर्ष तक की बिटिया के नाम पर SSY खाता खुलवा सकता है.

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सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कौन निकाल सकता है, नियम व शर्तें :

सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा निकालने के नियम इस प्रकार हैं :-

  • 21 वर्ष की आयु होने पर सुकन्या खाते की मैच्योरिटी हो जाता है. इस समय बेटी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी होती है, इसलिए पैसा निकालने का पूरा अधिकार बेटी को ही होता है.
  • अगर दुर्भाग्यवश मैच्योरिटी से पहले ही बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो सुकन्या खाता बंद कर दिया है तथा खाते में जमा की गई राशि ब्याज सहित उसके माता-पिता या अभिभावक को दे दिया जाता है.
  • अगर बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु में हो रही है, तो खाते में जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है.
  • 18 वर्ष की आयु के बाद उच्च शिक्षा के लिए भी जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है.
  • सम्मान परिस्थितियों में पैसे निकालने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष खाता अवश्य चलाना होता है.
  • अगर मैच्योरिटी से पहले ही बीच में बालिका के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तब सुकन्या खाता बंद करवाकर पैसे निकाल सकते हैं.
  • कन्या को कोई गंभीर बीमारी होने पर भी जरूरी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके पैसे निकाले जा सकते हैं.

“सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कौन निकाल सकता है?” इस प्रश्न का सीधा जबाव है कि अगर बेटी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है तब पैसे निकालने का अधिकार केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को होता है. लेकिन जैसे ही वह 18 वर्ष आयु पूरा कर लेती है, तब पैसे निकालने का अधिकार केवल बेटी को होता है.

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सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कौन निकाले के लिए जरूरी दस्तावेज :

पैसे निकालने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है, जो आपको संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा. इसके साथ कोई भी वैलिड पहचान पत्र तथा एड्रेस प्रूफ जमा की फोटोकॉपी अटैच करनी होती है. जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि.

मैच्योरिटी होने पर पैसा न निकालने पर क्या होगा –

अगर आपके SSY खाता की मैच्योरिटी 21 वर्ष में हो गई तो आप इसे अवश्य निकाल लें. अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तब भी 21 वर्ष के बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा. अगर उस समय आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जाकर अतिरिक्त ब्याज प्राप्त कर सकते हैं.

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दोस्तों आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि सुकन्या स्मृद्धि खाते से पैसा कौन और कब निकाल सकता है. अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो इसे दूसरों के साथ भी अवश्य शेयर करें.

 

नमस्कार दोस्तों! मैं SarkariYojnaNews.in ब्लॉग पर कंटेंट राइटिंग करता हूँ. मैं बिहार से हूँ और इस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन (M. A.) कर रहा हूँ. मेरा प्रयास रहता है कि आप तक जो भी जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं वह सही व जरुरी डिटेल के साथ हों. यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं.

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