विकलांग पेंशन योजना बिहार 2023 के अंतर्गत बिहार सरकार व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए लांच की गई है। जिसका नाम विकलांग पेंशन योजना है। इसे इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सरकार विकलांग व्यक्तियों को कई प्रकार की लाभ और सुभिधाये प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने 40 %या इससे अधिक दिव्यांग भाई व् बहनों को विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का प्रयत्न किया है। राज्य के जिन दिव्यांग आवेदको ने अभी तक आवेदन नही किया है ,वह हमारे इस आर्टिकल में बने रहे वह जानेंगे पूरी प्रक्रिया –
विकलांग पेंशन लिस्ट बिहार कैसे चेक करें-
- सबसे से पहले आवेदक योजना के आधिकारिक वेबसाइड serviceonline.bihar.gov.in पर जाये।
- यंहा आपको स्टेट डैसबोर्ड में जाकर बिहार राज्य का चयन करके स्कीम में IGDPS के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब दिए गए कैप्चाकोड को दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर पेंशन की जानकारी और जिले की लिस्ट खुल जाएगी फिर आपको अगले जिले का चयन करना होगा।
- अब अगले पेज पर Sub-District/Municipality की लिस्ट में अपने जिले/म्युनिसिपल्टी का चयन करके अगले पेज में ग्राम पंचायत/वार्ड को चुनना होगा।
- ग्राम पंचायत के बाद अब आपके सामने स्वीकृति आदेश संख्या नाम ,मोबाईल no. आदि जानकारी आ जाएगी जहा आपको अपने नाम पर क्लिक करना होगा।
- इतना प्रोसेस करने पर आपको विकलांग पेंशन लिस्ट बिहार दिख जायेगी.
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विकलांग पेंशन योजना के बारे में –
बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको को लाभ पहुचाने हेतु विकलांग पेंशन योजना की सुरुआत की गई है जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दिव्यांग आवेदको को 400 रुपये की धनराशि हर महीने प्रदान करती है। अब आगे हम जानेंगे बिहार पेंशन लिस्ट के बारे में –
बिहार विकलांग पेंशन लिस्ट PDF
योजना का नाम | बिहार विकलांग योजना |
लिस्ट | विकलांग पेंशन लिस्ट बिहार |
आवेदन | बिहार विकलांग पेंशन पंजीकरण |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
आधिकारिक पोर्टल | serviceonline.bihar.gov.in |
लाभार्थी | दिव्यांग जन |
मासिक पेंशन | 500 रुपये |
अंतर्गत | बिहार राज्य सरकार |
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बिहार विकलांग पेंशन योजना स्टेटस देखने का तरीका –
दोस्तों यह योजना विकलांग लोगो की सुभिधा के लिए चलाई गयी है। जिसमे मासिक वेतान 500 रुपये दिए जाते है।
- सबसे पहले आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आये 48000 से अधिक नही होना चाहिए।
- आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए प्रमुख दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आये प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड (पहचान पत्र )
बिहार विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य –
बिहार राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है की दिव्यांगता /विकलांग नागरिको को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्यों की विकलांग होने के कारण दिव्यांग ,श्रवण ,बाधित महिला व् पुरुष कोई काम नही कर पाते और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में अक्षम होते है। इस स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार नें यह योजना चलाई है। जिसका उद्देश है विकलांग नागरिको को पेंशन प्रदान् करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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