UP किसान दुर्घटना बीमा योजना के नियम | कितना पैसा मिलता है 2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कृषक दुर्घटना बीमा योजना भी बढ़िया स्कीम है। योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को कृषि कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से किसान परिवार पर आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए 5 लाख रुपये तक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्तमान में पूरे राज्य में चल रही है, इसलिए यहाँ हमने 5 लाख तक मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरुरी जानकारियों के बारे में बताया है –

किसान दुर्घटना बीमा योजना के नियम 2023 –

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसान दुर्घटना बीमा में 5 लाख तक मुवाब्जा देने का प्रावधान है. यह धनराशि कृषि कार्यों के दौरान किसानों के साथ दुर्घटना व मृत्यु होने की स्तिथि में परिवार जनों को मिलती है. किसानों की सुरक्षा व आर्थिक सहायता को समझकर ही यह योजना चलायी जा रही है.

योजना के तहत किस प्रकार लाभार्थियों का चुनाव किया जाता है और कौन सी दुर्घटना होने पर कितना मुआबजा देने का नियम इस प्रकार हैं –

  • ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं, और दूसरों के खेतों में काम करते हैं उन्हें योजना का लाभ मिलता है।
  • कृषि कार्यों के दौरान यदि वैध कारणों से किसान की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों को 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
  • यदि कृषि कार्य के दौरान, कोई किसान दुर्घटनाग्रस्त होकर 60% से ज्यादा विकलांग हो जाता है तो उसे 2 से 3 लाख रुपये तक की धनराशी दी जाएगी।
  • 25% से 50% तक की विकलांगता पर 1 से 2 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है।
  • यदि दुर्घटना में दौरान किसान की आंख या पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 5 लाख तक आर्थिक मदद भी मिल सकती है।

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मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना की नयी अपडेट्स –

  • लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब तक ढाई करोड़ से जादा किसान इस बीमा कवर से जोड़े जा चुके हैं। जिसको भविष्य में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु धनराशि 5 सौ करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस क्रम में प्रथम क़िस्त के रूप में 100 करोड़ जारी किया गया है।

पात्रता

  • किसान उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए
  • यह योजना ऐसे किसानों के लिए है जिनके अपनी पास जमीन नहीं है
  • इस योजना को अप्लाई करने के लिए कृषक परिवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • इस योजना के पात्र में किसान परिवार में माता, पिता, बच्चे भी शामिल हैं
  • दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करने वाले किसान ही लाभ पाने के लिए पात्र होंगे

किसान दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

  1. सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in खोलें
  2. अब होम पेज पर पजीकृत यूजर login आप्शन पर जाएँ
  3. login पासवर्ड अगर नहीं है तो नया यूजरनेम और पासवर्ड बना लें
  4. इसके बाद पोर्टल के कृषि विकास सेवा के अंतर्गत मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना विकल्प का चयन करें
  5. इतना करने के बाद योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा
  6. इसमें किसान की दुर्घटनाग्रस्त स्थिति, दावाकर्ता का पता, व्यवसाय आदि डिटेल फिल करें
  7. इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरुरी दस्तावेजों भी अपलोड करें
  8. अंत में फॉर्म कम्पलीट होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करदें

इस तरह किसान दुर्घटना की सूचना दी जा सकती है. अगर ये प्रोसेस आप खुद नहीं कर पाते तो CSC सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं. आवेदन के सत्यापन के उपरांत लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी जाती है.

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सवाल जबाब (FAQ) –

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई?

इस योजना की शुरुआत यूपी में 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया।

UP की इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है? 

इस योजना का लाभ दुर्घटना ग्रस्त किसान का परिवार और मृतक किसान खाताधारक/ संयुक्त खाताधारक किसान किसान के परिवार के सभी सदस्य, भूमिहीन किसान जो पट्टे वाले भूमि पर खेती करते है इस योजना का लाभ बटाईदार भी उठा सकता है।

UP किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना ग्रस्त किसान को कितनी राशि दी जाती है?

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सरकार दुर्घटना ग्रस्त मृतक किसान को मुआबजे के रूप में 5 लाख तक रुपये प्रदान करेगी। 

 

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