भारत की करीब 70 फ़ीसदी आबादी गावों में रहती रहती है। जहाँ शहरों के मुकाबले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आम परिवारों की संख्या करोड़ों में है। हर परिवार का सबसे पहले सपना होता है कि हमारा घर पक्का हो जिससे ठंडी, गर्मी या बरसात में शुकून से रह सकें। भारत सरकार, प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र आवास योजना से ऐसे परिवारों को पक्के मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता देती है।
इस पोस्ट को पढने के बाद आप ग्रामीण आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में जान जायेंगे –
ग्रामीण क्षेत्र आवास योजना की मुख्य बातें –
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कांग्रेस के समय में इंदिरा गाँधी ग्रामीण आवास के नाम से चलती थी, इसी स्कीम को मोदी सरकार में नया नाम दिया गया।
- पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार ने 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
- ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 1 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हजार रुपये दिए जाते हैं।
- आवास का लाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों को 12 हजार रुपये की धनराशि शौचालय निर्माण हेतु मिलती है।
- इसके आलावा लाभार्थियों को बैंक से 70 हजार रुपये का ऋण लेने की सुविधा भी मिलती है।
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उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र आवास योजना से जुड़ी ताजा ख़बरें –
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क्या है ग्रामीण आवास योजना की पात्रता –
योजना के अंतर्गत कुछ बेसिक मानदंडों के अनुसार पात्रता तय की जाती है, जो कि इस प्रकार है –
- आवेदक का पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- इसमें विशेष रूप से SC, ST और OBC वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल किया जाता है।
- आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है नहीं होना चाहिए
- असंगठित क्षेत्र में 10 हजार रुपये से कम मासिक आय पाने वाले आवेदक पात्र हैं।
- किसी आवेदक के परिवार उसे कहा जाएगा जिसमें पति, पत्नी व उनके बच्चे शामिल हों।
- आयकर देने वाले या घर में दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार पात्र नहीं माने जायेंगे।
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आवेदन की प्रक्रिया व जरुरी कागज –
ग्रामीण क्षेत्र आवास योजना में आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो इसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्लाट का स्वामित्व प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
ग्राम प्रधान के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भरवाकर जरुरी दस्तावेजों के साथ सलग्न करें और ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करें। इसके बाद सभी एप्लीकेशनों को ग्राम पंचायत, ऊपर के विभाग को भेजती है, जिसके बाद सत्यापन व आवेदन की जांच होती है।
पात्रता की पुष्टि होने के बाद, लाभार्थी का नाम सूची में शामिल किया जाएगा। लाभार्थी को आर्थिक सहायता के लिए बैंक खाता खुलवाना होगा। घर बनने के बाद, लाभार्थी को 100% राशि का भुगतान किया जाएगा।
ग्रामीण आवास योजना के सहायता नंबर –
- 1800 11 6446
- 1800 11 8111