जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कई पेंशन योजनायें चलायी जा रही हैं. इसमें वृद्धा, दिव्यांग, विधवा और बेसहारा पेंशन स्कीम जैसी सेवाए कार्यरत हैं. इस लेख के माध्यम से यह जानेंगे की किस प्रकार ग्राम पंचायत पेंशन लिस्ट में अपना नाम देखा जा सकता है. तो पूरी डिटेल जानने के लिए लेख को आगे पढ़ते रहिये –
ग्राम पंचायत पेंशन लिस्ट UP –
UP सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पेंशन योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य कारण आर्थिक रूप से कमजोर या दूसरों पर आश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के लाभार्थी अपने पेमेंट या पंजीकरण की लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं.
योजना का नाम | यूपी पेंशन योजना |
लाभार्थी | यूपी के सभी नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइड | Sspy-Up.Gov.In |
उद्देश्य | लोगो को सहायता प्रदान करना और प्रोत्साहित करना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
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ऐसे देखें ग्राम पंचायत वृद्धा पेंशन लिस्ट UP –
- सबसे पहले आप nsap.nic.in लिंक पर क्लिक करें
- अब होम पेज खुल जाएगा फिर आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा
- अब आप riport of list पर जाएँ और state Dashboard पर क्लिक करें
- और जो आपका राज्य हो उसे सेलेक्ट करें बगल में all scheme वाले विकल्प पर जो भी ग्राम पेंशन लिस्ट देखना है उसे सेलेक्ट करें
- अब नीचे enter given code में कैप्चा कोड डाले
- फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दे
- आगे जितने लोगो को पेंशन मिल रही उनकी संख्या दिखेगी
- उसके बाद आपको नीचे जिला दिखाई देगा आप जिस भी जिले के हो पेंशन लिस्ट देखना चाहते है उस पर क्लिक करें
- और अपना तहसील चुने तहसील के अंतर्गत आने वाले लिस्ट में अपना नाम देखें
पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड –
- पेंशन लाभार्थी प्रमुख रूप से यूपी का नागरिक होना चाहिए
- लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे के समूह के होने चाहिए
- और उसके पास BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज –
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधारकार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- पति मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाणपत्र
UP पेंशन योजना लिस्ट –
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गो को सरकार द्वारा 800 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
यूपी विधवा पेंशन योजना –
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत up राज्य की विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपयें पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाती है
UP विकलांग पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे दिव्यांग भाई को आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपये प्रदान किये जाएंगे। लेकिन इस योजना का मुख्य मानदंड है की व्यक्ति 40%तक विकलांग तभी वह लाभ उठा सकता है।
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