जय किसान फसल ऋण माफी योजना, प्रोत्साहन के साथ 2 लाख तक कर्ज माफी शुरू

जय किसान फसल ऋण माफी योजना : मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई है. सरकार ने ऐसे किसानों का कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया है, जो अपना कर्ज वापस करने में सक्षम नहीं हैं. शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार किसानों का 2 लाख रूपये तक का ऋण माफ करेगी, साथ ही इससे ऊपर के ऋण को जमा करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाएगा. इस आलेख में आगे हम आपको मध्यप्रदेश जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ कैसे उठाएं तथा इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे.

जय किसान फसल ऋण माफी योजना :

हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है. ऐसे किसानों को साहूकारों के उच्च ब्याज दर के चंगुल से बचाने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण देती है. सामान्यतः किसान फसल बेचने के बाद अपना ऋण सरकार को वापस कर देते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और वे अपना ऋण वापस करने में असमर्थ हो जाते हैं. इस ऋण का ब्याज लगातार बढ़ता जाता है. बैंकों द्वारा ऋण वापसी के दबाव में कई बार किसान आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने को भी मजबूर हो जाते हैं.

किसानों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार अक्सर कृषि ऋण माफी स्कीम लाती है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को किसानों को बड़ी राहत देते हुए जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी, साथ ही 2 लाख से अधिक के ऋण को वापस करने पर ब्याज में छूट भी दी जाएगी. राज्य के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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प्रोत्साहन के साथ 2 लाख तक की कर्ज माफी :

मध्यप्रदेश के ऐसे किसान जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कृषि ऋण वापस करने में सक्षम नहीं हैं, वे 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही अगर आप 2 लाख से अधिक का ऋण वापस करना चाहते हैं, तो आपको प्रोत्साहन के तौर पर ब्याज में छूट भी दी जाएगी.

जय किसान कर्ज माफी योजना की मुख्य बातें :

  • यह योजना केवल मध्यप्रदेश के किसानों के लिए है.
  • इस योजना के तहत राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा. किसानों के अकाउंट में कोई पैसा नहीं मिलेगा.
  • अगर किसी किसान के ऊपर 2 लाख से ज्यादा का ऋण है, तो उन्हें वापस करने के लिए 25,000 का प्रोत्साहन भी मिलेगा.
  • इस योजना का लाभ केवल ऐसे किसानों को मिलेगा, जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ऋण वापस करने में असमर्थ हैं.
  • जिन किसानों ने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, तालाब, पशुपालन आदि के लिए लोन लिया है, उन्हें इस कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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मध्यप्रदेश कर्ज माफी योजना का ऐसे उठाएं लाभ :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने फिलहाल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं दी है.
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें.
  • समय-समय पर सरकार शिविर लगाकर भी किसानों से कर्ज माफी का आवेदन लेती है.
  • किसानों को आवेदन पत्र के साथ-साथ सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे – जमीन के दस्तावेज, बैंक डिटेल्स आदि जमा करना होगा.
  • आवेदन के कुछ दिनों के बाद अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लाभार्थियों की लिस्ट देख सकते हैं. अगर इस लिस्ट में अपना नाम है, तभी आपको कर्ज माफी योजना का लाभ मिलेगा.

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