लड़कियों की शादी पर मिलेंगे 51 हजार: कन्या विवाह-निकाह योजना लागू

MP CM Kanya Vivah-Nikah Yojana 2024 : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब व बेसहारा परिवार की बेटियों के विवाह को आसान बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना’ की शुरुआत की है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत कन्याओं के विवाह या निकाह के लिए अब 51 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. पहले ये राशि ₹49,000 थी.

इस आलेख में आगे हम आपको मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना 2024, बेटियों को मिलेंगे ₹51,000 :

हमारे समाज में आज भी कई ऐसे निर्धन परिवार हैं, जिनके लिए बेटी का विवाह करना किसी बड़े बोझ जैसा होता है. शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता है तथा कई बार तो अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ती है. गरीब परिवारों की इसी समस्या को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में ₹51,000 रूपये खर्च करती है.

कन्या विवाह-निकाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह के अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम या समाप्त करना है. इसमें सरकार विवाह आयोजन के साथ-साथ गृहस्थी के समान तथा नकद राशि भी प्रदान करती है.

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कन्याओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में भाग लेंगी.

इसका लाभ मध्यप्रदेश की सभी गरीब, निराश्रित व बेसहारा बेटियां उठा सकी हैं. साथ ही तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह हेतु कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा.

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना की विशेषताएं :

  • यह योजना मध्यप्रदेश की गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक कन्या के विवाह पर कुल ₹51000 खर्च करती है.
  • इस योजना के तहत कन्या को गृहस्थी शुरू करने के लिए ₹48000 तथा सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले निकाय/संस्था को ₹3000 प्रति विवाह प्रदान किए जाते हैं.
  • यह योजना निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह में परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करती है.
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की बेटियों के साथ-साथ तलाकशुदा व विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं.
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में भाग लेना आवश्यक है.
  • इस योजना के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.

MP Mukhyamantri Kanya Vivah-Nikah Yojana Eligibility (पात्रता) :

  • इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा.
  • विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा दुल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
  • राज्य के ऐसे परिवार जो गरीब रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, केवल उसी परिवार की बेटियों इस योजना के लिए पात्र हैं.
  • गरीब परिवार की तलाकशुदा व विधवा महिलाएं भी कन्या विवाह योजना के लिए पात्र हैं.
  • योजना का लाभ उठाने के लिए वर-वधू को अपना विवाह सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराना होगा.

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आवश्यक दस्तावेज :

  • वर-वधू का आधार कार्ड
  • वैलिड एड्रेस प्रूफ
  • जन्म प्रमाण-पत्र (10वीं की मार्कशीट या कोई वैध दस्तावेज)
  • आय प्रमाणपत्र
  • BPL कार्ड
  • समग्र आईडी
  • तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र (If Applicable)
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

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मध्य प्रदेश कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :

मध्यप्रदेश के जो भी जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आवेदन करना होगा. आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें. आवेदन आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर आपको Mukhyamantri Kanya Vivah-Nikah Yojana का फॉर्म दिखेगा. इस पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारियां भरें तथा जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इस तरह आप आसानी से घर बैठे Mukhyamantri Kanya Vivah-Nikah Yojana Online Apply कर सकते हैं.

अगर ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. अपने ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद या अपने किसी स्थानीय निकाय कार्यालय जाएं तथा CM कन्या विवाह एवं निकाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें. अब इस आवेदन की अच्छी तरह से भरें और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें. इसके बाद इस आवेदन को उसी कार्यालय में जमा कर दें.

आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की समय-सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है. अगर आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है, तब आपको निर्धारित तिथि को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बुलाया जाएगा.

Conclusion :

दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको कन्या विवाह-निकाह योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी. यह योजना मध्यप्रदेश में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर आपके इस पास भी कोई ऐसा जरूरतमंद परिवार है, जिसे इस योजना की आवश्यकता है तो उन तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाएं.

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