जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, पहला पात्र गृहस्थी और दूसरा है अन्त्योदय राशन कार्ड. इसमें अक्सर लोगों का ये सवाल देखने को मिलता है कि अंत्योदय कार्ड पर कितना राशन मिलेगा? तो यहाँ आपको इसकी सटीक जानकारी बताई जा रही है जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके –
अन्त्योदय राशन कार्ड के बारे में –
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना का क्रियान्वयन साल 2000 से चल रहा है. इसके तहत देश के ऐसे अति दलित परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिए जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है. अन्त्योदय राशन कार्ड की खास बातें इस प्रकार हैं –
- अन्त्योदय राशन कार्ड के लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 35 किलो राशन मिलता है, इसमें गेहूं व चावल शामिल है.
- ऐसे परिवार जो अतिदलित वर्ग में आते हैं, वे यह राशन कार्ड बनवा सकते हैं.
- देश में अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों की संख्या 3 करोंड़ के लगभग है.
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 40 प्रतिशत परिवार अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं
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अंत्योदय कार्ड पर कितना राशन मिलता है
जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त मिलता रहेगा. आपको बतादें दिसंबर 2022 तक अन्त्योदय राशन कार्ड वालों को महीने में एक बार 35 किलो अनाज पैसे देकर व रक बार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलता था. लेकिन यह नियम जनवरी से बदल जाएगा,
अब अन्त्योदय परिवारों को महीने एक ही बार सरकारी राशन की दुकान पर जाकर अनाज ले आना है. जिसके पैसे नहीं लगेंगे. हालाँकि पहले महीने में दो बार जाना पड़ता था, एक बार पैसे देकर और एक बार फ्री में लाने के लिए.
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अन्त्योदय राशन कार्ड कौन बनवा सकता है देखें –
- ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक,
- छोटे किसान,
- कुम्हार,
- मोची,
- बुनकर,
- लोहार,
- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे ग्रामीण दस्तकार
- कुली,
- रिक्शा चालक,
- हथठेला चालक,
- फल और फूल विक्रेता,
- संपेरे,
- कबाड़ी,
- मोची जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति,
- निराश्रित और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार
- सभी आदिम जनजातीय परिवार।
- वे परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति/दिव्यांग व्यक्ति/60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या परिवारविहीन अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष, जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं है अथवा जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
- विधवा अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति अथवा 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या परिवारविहीन अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष, जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं है अथवा जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।