एकल नारी पेंशन योजना राजस्थान, लाभ उठाने के लिए ऐसे करें पंजीकरण

राजस्थान सरकार ने प्रदेश की विधवा, तलाकशुदा व निराश्रित महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना उद्देश्य विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद करना है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. पेंशन राशि अलग-अलग आयु वर्ग की महिलाओं के लिए अलग-अलग है.

अगर आप या आपके आसपास कोई विधवा या तलाकशुदा महिला है, तो आप ऑनलाइन पंजीकरण करके उसे इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं. इस आर्टिकल में आगे हम आपको एकल नारी पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ, इसकी पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पंजीकरण 2023 :

हमारे समाज में आज भी विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है, जो बाकी विवाहित महिलाओं को मिलता है. उन्हें समाजिक भेदभाव के साथ-साथ आर्थिक समस्याओं का भी समना करना पड़ता है. विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है. पेंशन राशि महिलाओं की आयु के अनुसार ₹500 से ₹1500 तक है. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं.

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एकल नारी पेंशन योजना की मुख्य बातें :

  • एकल नारी पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए की गई है.
  • इस योजना का संचालन 2 अक्टूबर 2021 से समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है.
  • इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या एकल महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है.
  • पेंशन राशि अलग-अलग आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 500 से 1500 रुपए प्रतिमाह तक है.
  • पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
  • योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण(रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है.

पेंशन राशि का विवरण :

  • 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को – ₹500 प्रतिमाह
  • 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को – ₹750 प्रतिमाह
  • 60 से 75 वर्ष तक की महिलाओं को – ₹1000 प्रतिमाह
  • 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को – ₹1500 प्रतिमाह

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पात्रता व शर्तें :

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान में स्थायी रूप में रहने वाली विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं मिलेगा.
  • आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो.
  • महिला या उसके परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये से कम हो.
  • बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्डधारी, सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति तथा HIV AIDS पीड़ित महिलाओं को अधिकतम वार्षिक आय में छूट जी जाएगी.

राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना पंजीकरण :

अगर आप इस योजना की सभी आवश्यकत शर्तों को पूरा करते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स के अनुसार ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कर सकते हैं :-

  • सबसे पहले अपने ब्राउजर में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर Login का विकल्प दिखेगा. इसमें अपनी User ID और Password डालकर लॉगिन करें.
  • आपकी स्क्रीन पर एकल नारी पेंशन योजना पंजीकरण/आवेदन का विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
  • अब एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां अच्छी तरह से भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें.
  • सबकुछ सही-सही भरने के बाद Submit पर क्लिक करें.
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसे नोट करके रख लें.
  • अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

Note : अगर आपके पास User ID नहीं है या आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी CSC केंद्र या ई-मित्र के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको ई-मित्र को ₹33 शुल्क देना पड़ेगा.

दोस्तों आशा करता हूं अब आपको एकल नारी पेंशन योजना राजस्थान के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी.

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