निराश्रित महिला पेंशन योजना यूपी: पंजीकरण 2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना चलायी जा रही है। योजना में पंजीकृत जरुरतमंद महिलाओं को 60 हजार तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल के साथ बने रहें। यहाँ हमने निराश्रित महिला पेंशन योजना पंजीकरण, योजना के लाभ, विशेषता और इसमे कैसे आवेदन किया जा सकता है? इत्यादि के बारे मे बताया है –

निराश्रित महिला पेंशन योजना यूपी –

इस योजना मे पंजीकरण व आवेदन करने वाली उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच मे होनी चाहिए। इसके अलावा महिलायें बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए, तो ही यह सभी इस योजना के लाभ लेने के लिए प्रार्थी होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य में लागू इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायत के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है, जो विधवा हैं। इस योजना को विधवा महिला पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो भी लाभार्थी इस योजना से जुड़ रहे हैं, उनके बैंक खाते में राज्य सरकार प्रतिमाह पेंशन ट्रान्सफर करती है।

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निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया –

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य मे योजना की इस वेबसाइट पर आना होता है।
  • इस वेबसाइट पर आने के बाद आवेदक को निराश्रित महिला पेंशन का एक आप्शन दिया जाता है, इस पर क्लिक के आगे बढ़ना होता है।
  • इसके बाद इसमे ऑनलाइन आवेदन करे के नाम से एक आप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म पर पहुच जाते है।

इसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद इसे सबमिट करना होता है। इतना करने के बाद इस योजना मे आप आवेदन कर देते है और आपका फॉर्म भर जाता है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना यूपी के तहत मिलने वाली पेंशन –

up पेंशन योजना के प्रकार  –

  1. वृद्धावस्था पेंशन ,
  2. विधवा पेंशन योजना यूपी 
  3. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन 
  4. कुष्ठा पेंशन स्कीम

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन –

वृद्धावस्था पेंशन योजना मे उन्हें शामिल किया जाता है जो 60 साल की उम्र के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। इस योजना मे वृद्ध महिलाओं के साथ वृद्ध पुरुषों को भी शामिल किया गया है। इसमे 60 साल की उम्र के बाद लाभ दिया जाता है।

इसके आलावा जिनके घर मे कोई कमाने वाला नही होता या कई बार वे अपने खुद के घर से ही बेदखल कर दिए जाते हैं, तो उस स्तिथि मे उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य इस योजना की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए लागू की गई इस योजना के तहत आवेदकों को हर माह 800 रूपये पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है।

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना –

विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को योजना के तहत हर माह कुछ निश्चित धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए वो ही लाभार्थी पात्र होते हैं जो विधवा हैं या जिनके पति ने कम उम्र मे ही उनका साथ छोड़ दिया है।

यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को हर माह आर्थिक तौर पर 500 रूपये दिया जाता है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से वे अपना व्यक्तिगत खर्च चला सकते हैं। इस योजना मे उत्तर प्रदेश की महिलाएं शामिल हो सकती है। विधवा होने के साथ ही अगर कोई महिला सामजिक रूप से कमजोर है जो भी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

विकलांग पेंशन योजना UP –

महिला हो या पुरुष, अगर कोई विकलांग की श्रेणी मे आता है तो उस स्तिथि मे उसे भी सरकार द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तो उस स्थिति में उस नागरिक को सरकार द्वारा 500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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योजना की पात्रता –

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास यह सभी पात्रताएं जरुरी है। इन पात्रताओं के साथ ही आवेदन कर सकता है।

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही इस योजना का लाभ  ले सकते है।
  • अगर कोई महिला बीपीएल श्रेणी मे है तो वो महिला भी इस योजना के लिए पात्र है।
  • समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र है।

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निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज –

  • महिला उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र इसमे साथ लगान जरुरी है।
  • पहचान पत्र – आवेदक को अपना एक पहचान पत्र भी फॉर्म के साथ लगाना होता है। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इत्यादि लगा सकते है।
  • बैंक पासबुक – बैंक पासबुक जिस खाते मे आवेदक के पैसे आयेंगे। उम्मीद करते है आपके पास कम से कम एक सेविंग खाता होगा और वो संचालित मोड मे होगा।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है।
  • अगर कोई महिला विकलांग है और उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए आवेदक के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना जरुरी है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना यूपी के लाभ –

  • इस पेंशन योजना का लाभ उन माहिलाओं को दिया जायेगा जिनके घर में या तो कोई कमाने वाला नही है या जो महिला विधवा हैं।
  • योजना के तहत दिया जाने वाला आर्थिक लाभ सीधा आवेदक के खाते मे भेज दिया जाएगा ताकि बीच मे किसी बिचोलिये की कोई दिक्कत न हो।
  • अगर कोई महिला वित्तीय समस्या से घिरी है तो उसे इस योजना का लाभ काफी मिलेगा ताकि वे उन समस्याओं से दूर जा सके।
  • निराश्रित महिलाओं को इस योजना को अलग-अलग सुविधा के अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

 

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