मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, वाहन लोन लेकर सरकार के साथ शुरू करें बिजनेस

MP Annadoot Yojana : मध्यप्रदेश के CM श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत PDS राशन दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम युवाओं को दिया जाएगा. इस काम के लिए चयनित युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से अपनी गारंटी पर वाहन लोन भी उपलब्ध करवाएगी. वाहन लोन पर सरकार 3% का ब्याज अनुदान भी देगी.

अगर आप मध्यप्रदेश के युवा हैं और कोई रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मध्यप्रदेश अन्नदूत योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है. इस आर्टिकल में आगे हम आपको मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे.

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2023 :

बेरोजगारी आज देश की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है. इस समस्या को सरकार केवल नौकरियां देकर खत्म नहीं कर सकती है. इसे खत्म करने का सबसे अच्छा और प्रभावी उपाय है – स्वरोजगार. युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की शुरुआत की गई है.

इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को PDS दुकानों तक राशन पहुंचाने का काम देगी. राशन पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में 6-8 टन क्षमता के 1000 वाहन खरीदे जाएंगे. चयनित युवाओं को बैंकों के माध्यम से सरकार वाहन 3% ब्याज सब्सिडी के साथ वाहन लोन उपलब्ध करवाएगी. जो युवा मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत राशन पहुंचाने का काम करेंगे, उसे 65 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा.

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जो युवा इस योजना के साथ जुड़कर स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, वह जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर दें.

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युवा अन्नदूत योजना की मुख्य विशेषताएं :

  • इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई है.
  • इस योजना के तहत युवाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान तक राशन पहुंचाने का कार्य दिया जाएगा.
  • इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सरकार अपनी गारंटी पर युवाओं को वाहन लोन उपलब्ध कराएगी. साथ ही इस लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा.
  • पूरे प्रदेश में सरकार इस योजना के तहत 6 से 8 टन लोडिंग क्षमता के 1000 वाहन खरीदेगी.
  • वाहन की कीमत का 10% डाउन पेमेंट करना होगा, जिसमें 1.25 लाख रूपये राज्य सरकार तथा 1.25 लाख रुपए लाभार्थी को भुगतान करना होगा.
  • इस योजना के लिए इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन भरने के बाद युवाओं का चयन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा.
  • पहले नागरिक आपूर्ति निगम ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से प्रति माह 3 लाख टन राशन PDS दुकानों तक पहुंचाती थी, जिसमें अनियमितता की खूब शिकायतों सामने आती थी.
  • इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा. साथ ही अनियमितता पर भी रोकथाम लगेगी.

पात्रता व शर्तें :

  • मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है.
  • आयु 18-45 वर्ष के बीच हो.
  • कम से कम आठवीं कक्षा पास हो.
  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक न हो.
  • आवेदक के पास भारी वाहनों को चलाने का लाइसेंस हो.
  • आवेदक पूरी तरह से स्वस्थ हो.
  • कोई अपराधिक रिकार्ड न हो.
  • बैंक से लोन डिफॉल्टर न हो.
  • सेवानिवृत्त सैनिक भी इस योजना के लिए पात्र हैं.

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जरूरी दस्तावेज :

  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पैन कार्ड
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
  • हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया :

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को सबसे पहले samast.mponline.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा. पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 31 मई को ही समाप्त हो चुकी है. दूसरे चरण के आवेदन के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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