राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची: योजना की जिलेवार लिस्ट 2023 खोलें

ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब परिवार जिसके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, उसे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चला कर रही है. राज्य सरकार इस योजना के तहत पीड़ित परिवार को ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि परिवार अपना अपना भरण-पोषण कर सके. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. अगर आप पहले ही इसके लिए आवेदन कर चुके हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जिलेवार लाभार्थी लिस्ट चेक कर सकते हैं. लिस्ट में नाम होने पर ही आपको इसका लाभ मिलेगा –

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 :

किसी परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी अपने परिवार का भरण-पोषण करना होता है. ऐसे में आर्थिक रूप से परिवार के मुखिया की जब अचानक मृत्यु हो जाती है, तब वह परिवार गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझने लगता है. ऐसे परिवारों के ज्यादा सेविंग्स भी नहीं होती है, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सकें.

इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों परिवारों की आर्थिक सहायता करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों की सहायता करना है, जिसके परिवार के कमाने वाले मुखिया(स्त्री/पुरुष) की हाल ही में मृत्यु हुई हो. 

राज्य के आम नागरिकों तक इस योजना का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया है. ऑनलाइन आवेदन आप स्वयं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर जाकर कर सकते हैं. अगर आप पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट देख सकते हैं. लिस्ट में नाम होने पर ही लाभार्थी के अकाउंट में योजना की राशि भेजी जाएगी. लिस्ट देखने का पूरा तरीका आगे हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे.

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सूची ऐसे करें चेक :

  • सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं. 
  • होम पेज पर “जनपदवार लाभार्थियों का विवरण” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब अपना जनपद (District) सेलेक्ट करें.
  • जनपद के बाद क्रमशः तहसील, ब्लॉक व पंचायत को सेलेक्ट करते जाएं.
  • अंत में आपकी स्क्रीन पर आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए पंचायत के लाभार्थियों की सूची आ जाएगी.
  • इस सूची में अगर आपका नाम है तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा.
  • सूची में नाम आने के बाद योजना की राशि (₹30,000) आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी.

National Family Benefit Scheme Eligibility Criteria :

  • आवेदक/आवेदिका उत्तर प्रदेश सरकार का स्थायी निवासी हो.
  • परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450 तथा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • इस योजना का लाभ परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर  उसके आश्रित परिवार (पति/पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता) को मिलेगा.
  • मृतक मुखिया की न्युनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए.
  • मृत्यु के एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है.

जरूरी दस्तावेज :

  • आवेदक/आवेदिका का आधार कार्ड
  • वैध पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र 
  • परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृतक का आयु प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :

अगर आपके पास उपरोक्त सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं तथा आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखेगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारियां तथा जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे. ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद आपको फाइनल पेज का प्रिंटआउट निकालकर तीन कार्य दिवस के अंदर जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा करना होगा. आवेदन करने के 15 दिनों के बाद अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट अवश्य देख लें.

 

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