Rashtriya Parivarik Labh: आवेदन व पेमेंट Status चेक करें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत, ऐसे गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए की है, जिस परिवार के कमाऊ मुखिया की किसी कारण से असमय मृत्यु हो गई है. इस योजना के तहत सरकार आश्रित परिवार को 30,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है, ताकि परिवार कुछ समय तक अपना भरण-पोषण आसानी से कर सके. इसका लाभ राज्य की ऐसी गरीब महिलाओं को भी मिलेगा जिसके पति हाल ही में स्वर्गवासी हो चुके हैं. आज हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति (स्टेटस), पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा आदि की सभी डिटेल जानने वाले हैं –

Rashtriya Parivarik Labh Yojana –

गरीब परिवार में रोज कमाकर आजीविका चलाने वाले मुखिया (महिला/पुरूष) की जब दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तब वह परिवार गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझने लगता है. परिवार को दो वक्त की रोटी के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है. इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है.

इस योजना के तहत सरकार आश्रित परिवार को 30,000 रूपये का आर्थिक संबल प्रदान करती है, ताकि परिवार के आर्थिक संकट को थोड़ा कम किया जा सके. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वाले ऐसे सभी परिवार उठा सकते हैं, जिनके परिवार के कमाने वाले मुखिया की हाल ही में मृत्यु हो गई हो. इस योजना का पैसा सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजती है.
आगे आपको “पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा” के बारे में पूरी जानकारी देंगे.

Also Read: पीएम किसान के 2000 रुपये चेक करने का तरीका

पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा?

अगर आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं और इस बात के लिए चिंतित हैं कि “पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा?” तो अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया हम आगे Step-by-step बताएंगे.

ऐसे देखें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
  • अब Next Page में अपना District (जिला) और Account Number/Registration Number सेलेक्ट करें.
  • Account Number या Registration Number (जो भी आपने चुना है) डालें तथा Search पर क्लिक करें.
  • क्लिक करते ही आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर सामने आ जाएगी.

Note : सरकारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के 45 दिनों के भीतर लाभार्थी परिवार के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं. अगर आपका आवेदन किसी कारण से पास नहीं हो चुका है तथा समय सीमा 45 दिन पार कर चुका है, तो शीघ्र अपने जिला कल्याण अधिकारी से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क करें.

पात्रता एवं शर्तें :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही पात्र हैं.
  • परिवार गरीब रेखा से नीचे की श्रेणी में हो. अर्थात् उसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450 तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक न हो.
  • इसका लाभ परिवार के “कमाऊ मुखिया” (स्त्री या पुरूष) की मृत्यु होने पर मिलेगी.
  • परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता से है.
  • मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए.
  • मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.

Also Read : यूपी में वृद्धा पेंशन कब आएगी,जानें यहाँ नई अपडेट

आवश्यक दस्तावेज :

  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • कोई वैलिड पहचान पत्र
  • तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • मृतक की आयु का प्रमाण-पत्र
  • आवासीय प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा. इसमें आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण तथा मृतक का विवरण अच्छी तरह से भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- आवासीय प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें.
  • ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज JPG Format में तथा Size- 20 KB से कम हो.
  • एक बार सारी जानकारियां चेक कर लें. सबकुछ सही रहने पर कैप्चा कोड डालें तथा नीचे Deceleration पर टिक लगाकर SUBMIT FORM पर क्लिक करें.
  • इसके बाद फाइनल पेज का प्रिंट आउट निकाल लें तथा इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके तीन कार्य दिवस के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें. जमा करने के बाद कार्यालय से प्राप्ति रसीद अवश्य ले लें.
  • इस तरह आप आसानी से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन कर सकते हैं.

Also Read : निराश्रित महिला पेंशन योजना यूपी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जनपदवार लाभार्थी सूची :-

  • सबसे पहले अपने ब्राउजर में ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर “जनपदवार लाभार्थियों का विवरण” पर क्लिक करें.
  • अब अपने District(जनपद) का चयन करें.
  • इसी तरह क्रमशः तहसील, ब्लॉक व पंचायत का चयन करें.
  • अब आपके पंचायत के लाभार्थियों की सूची सामने आ जाएगी.

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number :

अगर आप इस योजना से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

  • 18004190001

 

Also Read : गेहूं का रेट today up 2023 | गेहूं का भाव बढ़ेगा या नहीं, देखें

4 thoughts on “Rashtriya Parivarik Labh: आवेदन व पेमेंट Status चेक करें”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top