भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी युक्त होम लोन देती है, ताकि लोग आसानी से अपना होम लोन चुका सकें. अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ये जान लेना आवश्यक है कि होम लोन पर सब्सिडी पाने की एलिजिबिलिटी, योग्यता या पात्रता क्या है. इस योजना के तहत सब्सिडी देने के लिए लोगों को उनके आय वर्ग के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आगे आपको देंगे –
प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी 2023 –
अमीर हो या फिर गरीब, सबके लिए अपना घर होना एक मूलभूत आवश्यकता है. अत्यंत गरीब परिवारों को तो सरकार घर बनाने के लिए अनुदान राशि देती है, लेकिन जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर या मध्यमवर्गीय श्रेणी में आते हैं उन्हें घर बनाने के लिए खुद की जमा राशि लगानी पड़ती है या फिर होम लोन लेना पड़ता है. कई बार लोग उच्च ब्याज दर के कारण चाहते हुए भी होम लोन नहीं ले पाते हैं. लोगों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसके तहत लोगों को होम लोन लेने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस योजना का उद्देश्य लोगों को अपना घर बनाने में मदद करना है. यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए है.
इस योजना के अंतर्गत आप घर खरीदने, घर बनाने या पुराने घर की मरम्मत(रेनोवेशन) के लिए सब्सिडी आधारित होम लोन प्राप्त कर सकते हैं. यह सब्सिडी अलग-अलग कैटेगरी में बांटी गई है. आप जिस कैटेगरी में आएंगे आपको उसी हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. आगे हम आपको होम लोन पर सब्सिडी पाने की एलिजिबिलिटी (योग्यता) के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे.
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होम लोन पर सब्सिडी पाने की योग्यता (Eligibility) :
- PMAY के तहत होम लोन पर सब्सिडी पाने के लिए लोगों को वार्षिक आय के अनुसार चार श्रेणियों में बांटी गई है. आपको इनमें से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए :-
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक
- निम्न आय वर्ग (LIG) : वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक
- मध्यम आय समूह-I (MIG-I) : वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपए तक
- मध्यम आय समूह-II (MIG-II) : वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपए तक
- आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए.
- इस योजना के तहत नया घर बनाने के लिए, नया घर/फ्लैट खरीदने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत/नवीनीकरण कराने के लिए लिए गए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है.
- घर के अलावा रसोईघर, बाथरूम, शौचालय आदि निर्माण के लिए भी सब्सिडी जी जाती है.
- परिवार का ऐसा व्यस्क जो कमाने वाला हो, भले ही अविवाहित हो वह भी नया घर बनाने के लिए इस योजना का लाभ ले सकता/सकती है.
- आवेदक पहले से केन्द्र या राज्य सरकार के किसी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं ले रहा हो.
- अगर आपकी वार्षिक आय स्थिर है, तो आपको होम लोन मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होती है.
- अगर आवेदक की वार्षिक आय 18 लाख रुपए से अधिक है तो वह इस योजना के पात्र नहीं हैं.
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होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी पात्रता :
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सब्सिडी पात्रता :
- आवेदक की वार्षिक आय – ₹3,00,000 तक
- मकान का कार्पेट एरिया – अधिकतम 30 Sq.m.
- अधिकतम होम लोन जिसपर सब्सिडी मिलेगी – 6 लाख रूपए
- ब्याज पर सब्सिडी – 6.5%
- अधिकतम ब्याज – 2.67 लाख रुपए
- निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए सब्सिडी पात्रता :
- आवेदक की वार्षिक आय – 3 लाख से 6 लाख रुपए
- मकान का कार्पेट एरिया – अधिकतम 60 Sq.m.
- अधिकतम होम लोन जिसपर सब्सिडी मिलेगी – 6 लाख रूपए
- ब्याज पर सब्सिडी – 6.5%
- अधिकतम ब्याज – 2.67 लाख रुपए
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- मध्यम आय समूह-I (MIG-I) के लिए सब्सिडी योग्यता :
- आवेदक की वार्षिक आय – 6 लाख से 12 लाख रुपए
- मकान का कार्पेट एरिया – अधिकतम 160 Sq.m.
- अधिकतम होम लोन जिसपर सब्सिडी मिलेगी – 9 लाख रूपए
- ब्याज पर सब्सिडी – 4%
- अधिकतम ब्याज – 2.35 लाख रुपए
- मध्यम आय समूह-II (MIG-II) के लिए सब्सिडी योग्यता :
- आवेदक की वार्षिक आय – 12 लाख से 18 लाख रुपए
- मकान का कार्पेट एरिया – अधिकतम 200 Sq.m.
- अधिकतम होम लोन जिसपर सब्सिडी मिलेगी – 12 लाख रूपए
- ब्याज पर सब्सिडी – 3%
- अधिकतम ब्याज – 2.30 लाख रुपए
दोस्तों आशा करता हूं आपको PMAY के होम लोन पर सब्सिडी पाने की एलिजिबिलिटी के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी. अगर अब भी आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.
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